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देहरादून - उत्तराखंड लॉक डाउन को लेकर विधिवत शासन ने जारी किये निर्देश ।


लॉक डाउन 


लॉक डाउन का अर्थ क्या है ?? समझे


पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पूरी तरह से लगाया गया प्रतिबंध


हवाई सेवाएं रहेंगी सुचारू, एयरपोर्ट और हॉस्पिटल जाने वाली टैक्सी को मिलेगी छूट, जरूरी कागजात दिखाने पर ही जा सकेंगे एयरपोर्ट


सभी प्रकार की दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान वर्कशॉप और गोदाम पूर्णता बंद रहेंगे


विदेश या किसी अन्य राज्य से आने वाले यात्रियों को होम क्वॉरेंटाइन में रहने के दिए गए हैं सख्त निर्देश


राज्य के सभी निवासियों को सख्त तौर पर घर पर रहने के दिए गए हैं निर्देश


लॉक डाउन के दौरान यह सभी सेवाएं रहेंगी वर्किंग


अपराध एवं कानून व्यवस्था से जुड़े सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस, मेडिकल सेवाएं


नगर निगम, नगर पालिका ,नगर पंचायत, फायर सर्विस विद्युत विभाग पेयजल मुंसिपल सर्विस


सभी बैंक ,ATM, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया संस्थान, टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस


पोस्टल सर्विस, खाद्य आपूर्ति और खाद्य आपूर्ति से जुड़ा ट्रांसपोर्टेशन, ई-कॉमर्स से संबंधित डिलीवरी


खाद्य दूध ब्रेड फल सब्जी मीट मछली से संबंधित ट्रांसपोर्टेशन और इनके वेयरहाउस 


सभी हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर फार्मास्यूटिकल कंपनियां और इनसे संबंधित ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियां


सभी पेट्रोल पंप एलपीजी गैस तेल एजेंसी इन सभी के गोडाउन और इनसे जुड़ी ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियां


सभी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जिलाधिकारी की परमिशन के बाद जारी रखा जा सकता है


मंडी उत्पाद से जुड़ी सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट


उपरोक्त सेवाओं के अलावा  अन्य सेवा के लिए व्यवसायिक ट्रांसपोर्टेशन को अंतर राज्य बॉर्डर पर नहीं दी जाएगी परमिशन


किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों का खड़ा होना प्रतिबंधित


किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों को तोड़ने पर आईपीसी सेक्शन 188 के तहत की जाएगी कार्रवाई।


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